15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस समित गोपाल की सिंगल पीठ ने आदेश सुनाया। यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के पास दो पैन कार्ड होने से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दोनों ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अब जमानत अर्जियां मंजूर कर ली हैं। साथ ही सजा पर रोक लगा दी है। लेकिन दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है।