इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की बढ़ती ‘हाफ-एनकाउंटर’ प्रथा पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस द्वारा आरोपियों के पैरों या गैर-जरूरी हिस्सों में गोली मारकर इसे मुठभेड़ बताना पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह सब प्रमोशन, तारीफ या सोशल मीडिया फेम के लिए किया