टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर निवास: वाहन मालिक का निवास संबंधित नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से निर्धारित 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। निजी और गैर-कमर्शियल वाहन: यह सुविधा गैर-कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड वाहनों को मिलेगी। व्यावसायिक वाहनों को इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा। वैध और चालू FASTag: वाहन पर वैध और सक्रिय FASTag होना अनिवार्य है, जो गैर-कमर्शियल उपयोग के लिए रजिस्टर्ड हो। वैकल्पिक सड़क की उपलब्धता: संबंधित स्थान पर सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध होने पर स्थानीय रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा। टोल वसूली की व्यवस्था: बंद टोल कलेक्शन सिस्टम (Closed User Fee Collection System) वाले नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। इसलिए, अगर कोई व्यक्ति टोल प्लाजा से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, तब भी उसे अपने आप पास नहीं मिल जाएगा। उसे अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।