Majnu ka Tila: दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी के मजनू का टीला इलाके में बिना अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और सुरक्षा उपायों के बिना चल रहे कैफे, बार और रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे मजनू का टीला इलाके में मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स में कई गैर-कानूनी रेस्टोरेंट चल रहे हैं