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GST Shake-Up: लग्जरी थिंग्स और नुकसानदेह चीजों पर 40 प्रतिशत की विशेष दर का प्रस्ताव है। देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। संशोधित व्यवस्था में आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा