पहला, 12 अक्टूबर से सरकारी तेल कंपनियों को सीधे डॉलर देने की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए एक खास विंडो बनाई गई है। दूसरा, करेंसी में होने वाले कुछ सौदों के नियम सख्त कर दिए गए हैं। जिन सौदों के पीछे विदेशी मुद्रा की वास्तविक जरूरत नहीं है, उनकी सीमा 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई है। तीसरा, बैंकों को कुछ बड़े करेंसी सौदों के लिए RBI के पास अतिरिक्त पैसा रखना होगा। इस व्यवस्था को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व (FERR) कहा जाता है। चौथा, 16 अक्टूबर से बैंकों को हर दिन अपने तय कैश रिजर्व रेशियो (CRR) का कम से कम 99 फीसदी बनाए रखना होगा। अभी तक यह सीमा 90 फीसदी थी। पांचवां, RBI ने 13 अक्टूबर को 25,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड बेचने का फैसला किया है। इससे बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त पैसा बाहर निकालने में मदद मिलेगी।