खबर, नौकरी, परीक्षा और बिज़नेस, आसान भाषा में
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेट्रो ट्रेनों के चलने पर "पूरी तरह से रोक" नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से पहले मेट्रो और दूसरी रेलवे सेवाओं को सही तरीके से रेगुलेट करके चलने दिया जाए।