याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट सत्याम सिंह राजपूत ने नीट पीजी प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर समयबद्ध निर्देश देने की मांग की। कोर्ट को बताया गया कि नीट पीजी का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट में और देरी होने से स्थिति जटिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए प्रतिवादी पक्ष को दो सप्ताह के भीतर कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को अब दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।