सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 सितंबर को मिलने वाली सैलरी, वेज और पेंशन को 'एडवांस पेमेंट' माना जाएगा। महीना खत्म होने के बाद जब पूरे सितंबर महीने की सैलरी का अंतिम निर्धारण होगा, तो यदि कोई अंतर या एडजस्टमेंट निकलती है, तो उसे बिना किसी अपवाद के अक्टूबर 2026 की सैलरी या पेंशन से एडजस्ट कर लिया जाएगा।