दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को टेलीग्राम की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें NEET परीक्षा से पहले मैसेजिंग ऐप पर केंद्र सरकार के अस्थायी प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल