(खबरें अब आसान भाषा में)
Education Loan: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के रीपमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। कोई व्यक्ति खुद, पत्नी/पति या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकता है। लगातार 8 साल तक डिडक्शन की इजाजत है