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Indian Railways luggage rules 2026: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि ट्रेन यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्लीपर श्रेणी के यात्रियों को 40 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है, जबकि अधिकतम सीमा 80 किग्रा निर्धारित की गई है