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Delhi High Court : मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका “अदालत का समय बर्बाद करने” के बराबर है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा, “क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती