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Long Term Capital Gain Tax: सोचिए, अगर आपने कानून के मुताबिक सब कुछ सही किया हो। जमीन बेची, पैसा घर खरीदने में लगाया और टैक्स छूट लेने के लिए रिटर्न फाइल किया लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर लिख देने से करोड़ों का टैक्स नोटिस आ जाए