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संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पदच्युत किया जा सकता है