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फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए फाइनेंस एक्ट के मुताबिक, अगर किसी टैक्सपेयर्स को स्पेशल रेट वाली इनकम है तो उसे सेक्शन 87ए के तहत नई टैक्स रीजीम में 12 लाख तक की इनकम पर रिबेट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस स्पेशल रेट वाली इनकम है