(खबरें अब आसान भाषा में)
टेलीकॉम रेगुलेटरी एथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने फरवरी में नेटवर्क ऑथराइजेशन पर अपनी सिफारिशे दूरसंचार विभाग को दीं थी। अभी कंपनियों के एक लाइसेंस लेना होता है लेकिन ट्राई को सिफारिशों के मुताबिक कंपनियों को लाइसेंस नहीं लेना होगा। सैटेलाइट गेटवे लगाने के लिए सिर्फ मंजूरी लेनी होगी