Advance Tax: क्या आप एडवांस टैक्स की डेडलाइन 15 मार्च से चूक गए? अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप इसे एक बार में न देकर चार किश्तों में एडवांस टैक्स के रूप चुकाते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आमतौर पर आपका टैक्स TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के जरिए पहले ही कट जाता है