महाराष्ट्र के ठाणे की एक सत्र अदालत ने मारपीट के लगभग 15 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एन. सिरसीकर की ओर से 31 जनवरी को दिए गए आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मि जी. क्षीर