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कई अमीर भारतीय विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलआरएस के तहत विदेश में 2,50,000 डॉलर तक की प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। कानून के जानकारों का कहना है कि लोन या किस्तों में प्रॉपर्टी का पेमेंट करने से FEMA का उल्लंघन हो सकता है