अगर तमिलनाडु में यह संवैधानिक गतिरोध लंबे समय तक बना रहता है और किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास स्थिर सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं होता, तो राज्यपाल एक अहम कदम उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट से सहमत होते हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है