प्राधिकरण के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि क्रय या अधिग्रहित किए जाने के बावजूद जिन किसानों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं दिया गया है। उन्हें मूल प्रतिकर की 64.7 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने पर प्राधिकरण नियमानुसार निर्णय ले सकता है।