कपिल सिब्बल ने वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के नियम 13 का जिक्र करते हुए कहा कि किसी नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर आपत्ति फॉर्म 7 में होनी चाहिए और वही व्यक्ति इसे पेश करे जिसका नाम लिस्ट में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राशन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजों के साथ आधार देने पर चुनाव आयोग को उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है