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मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय खास मामलों में। उन खास मामलों में भी, इलाक़े के मजिस्ट्रेट से पहले इजाज़त लेनी होगी। नियम में यह नहीं बताया गया है कि ख़ास मामला क्या होगा