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US Hire Bill: नए बिल को यूएस हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट (HIRE) बिल नाम दिया गया है। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी विदेशी कंपनी को उन सेवाओं के लिए पेमेंट करती है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में होता है तो उस कंपनी को 25 फीसदी टैक्स चुकाना होगा