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UP SIR Draft List : उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोटर लिस्ट से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराने या नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 7 ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म ऑफलाइन यानी सीधे जाकर भी जमा किए जा सकते हैं