UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक स्थानीय अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदार