18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाली हर दुकान पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इस प्लेट पर दुकानदार का नाम, पता और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम की रोक बावजूद 25 जून 2025 को एक और आदेश जारी हुआ