Hookah Bars bans in UP: उत्तर प्रदेश में अब होटल, रेस्तरां, कैफे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डिजाइनेटेड स्मोकिंग जोन में भी ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार (29 सितंबर) को हुक्का बार से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करते हुए बड़ा आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यह गतिविधि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 के तहत प्रतिबंधित है। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस एके चौधरी की पीठ ने हुक्का बार चलाने से जुड़ी मुख्य याचिका समेत सभी संबद्ध याचिकाओं को खारिज कर दिया।