डेलॉयट का कहना है कि क्रॉस-बॉर्डर एंप्लॉयीज के लिए एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOPs) के टैक्स के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। अभी ESOPs पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17(2) के तहत बतौर पर्क्विजिट्स (perquisites) टैक्स लगता है। यह ईसॉप्स को एक्सरसाइज करने के वक्त लगता है। लेकिन, मल्टीपल ज्यूरिडिक्शंस में एंप्लॉयीज की सर्विस के विभाजन (Apportionment) को लेकर नियम स्पष्ट नहीं हैं