(खबरें अब आसान भाषा में)
बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। अगर आप ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो दो बच्चों तक की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायिबिलिटी काफी घट जाएगी