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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी को नोटिस देने के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में वॉट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35) को लेकर दिया है।