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आज सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कामरा के खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका पर निर्देश लेने को कहा। जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कामरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई से कॉमेडियन को मद्रास हाई कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम सुरक्षा के बारे में पूछा