SEBI New Rule: SEBI ने आज यानी 1 अक्टूबर से इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर नई स्पष्ट पोजिशन लिमिट लागू कर दी है, जिससे किसी भी ट्रेडिंग संस्था की नेट पोजिशन 5,000 करोड़ और ग्रॉस पोजिशन 10,000 करोड़ से अधिक नहीं हो सकेगी। इस नियम के तहत दिन में कम से कम चार बार रैंडम मैसेज लेकर पोजिशन मॉनिटर की जाएगी ताकि बाजार में अनावश्यक उतार-चढ़ाव और जोखिम को रोका जा सके।