(खबरें अब आसान भाषा में)
SEBI News: सेबी के एफएक्यू में कहा गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसके गार्जियन के हस्ताक्षर से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हालांकि, गार्जियन और दिव्यांग को अप्लिकेबल KYC नियमों का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन या डिजिटल केवायसी की सुविधा दी जा सकती है