(खबरें अब आसान भाषा में)
SEBI ने स्पष्ट किया है कि इस सेटलमेंट स्कीम के तहत सिर्फ उन मामलों का निपटारा होगा, जिनमें सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन शामिल है। इसका असर उन मामलों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी जांच दूसरी सरकारी एजेंसिया अपने अधिकारक्षेत्र के तहत कर रही हैं