बॉम्बे हाई कोर्ट ने कैल्स रिफाइनरी मामले में मंगलवार 4 मार्च तक एफआईआर दर्ज नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की याचिकाओं को 4 मार्च को सुनने पर सहमति जताई है। कोर्ट ने एक मौखिक निर्देश में कहा कि 4 मार्च को सुनवाई होने तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाए