सेबी ने इस बारे में 20 मार्च को एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। सेबी के नियमों के तहत ‘प्रमोटर्स’ और ‘मेबर्स ऑफ प्रमोटर्स ग्रुप’ ईसॉप्स लेने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा कोई एंप्लॉयी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता है। लेकिन, ऐसे मामले हैं, जिसमें फाउंडर्स आईपीओ के लिए प्रमोटर्स के रूप में लिस्टेड होते हैं