(खबरें अब आसान भाषा में)
Allahabad High Court : कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने ही पहले दिए गए बयानों से मुकर गया है और उसने उस एफआईआर दर्ज कराने से भी इनकार किया है, जिस पर पूरा मामला आधारित था। न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता के बयानों में काफी विरोधाभास है, इसलिए आरोपियों की अपील मान्य नहीं की जा सकती