एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि बैंक को उम्मीद है कि प्रोविजनिंग के नए नियमों का सीमित असर पड़ेगा। इसकी वजह रेगुलेटर की तरफ से इसे लागू करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय है। केंद्रीय बैंक ने नई व्यवस्था को बैंकों को अपनाने के लिए 31 मार्च, 2031 तक का समय दिया है