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राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के आरोपों का जवाब 4 जून की सुबह दिया। उसने कहा कि सेबी के अंतरिम आदेश में कोई सच्चाई नहीं है। रेगुलेटर ने 3 जून को कंपनी के खिलाफ अंतरिम आदेश इश्यू किया था। उसने कंपनी और उसके चेयरमैन को सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन करने से भी रोक दिया है