Railway Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से ट्रेन छूटने के 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड की राशि को समय के आधार पर तीन श्रेणियों (75%, 50%, और 0%) में बांटा गया है, जिससे यात्रियों को अब अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला बहुत पहले लेना होगा।