
बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 सितंबर तक पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच करने के लिए और समय दिया जाए।
इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक टाल दी। वहीं कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 26 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उसने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया था।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि खेडकर ने सिविल सेवा की 2022 और 2023 में दी गई परीक्षा में दो अलग-अलग दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया था। ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र कथित तौर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर के मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया था।