(खबरें अब आसान भाषा में)
नए नियमों के तहत PAN के लिए पुराने फॉर्म 49A और 49AA की जगह अब नए फॉर्म लागू किए गए हैं। भारतीय नागरिकों और कंपनियों को अब Form 93 भरना होगा, जबकि विदेशी नागरिकों और अन्य संस्थाओं को Form 95 का इस्तेमाल करना होगा