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एंजेल टैक्स उन निवेशों पर लगाया जाता है, जो शेयरों की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा के होते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से एंजेल टैक्स को खत्म करने का फैसला किया। कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) को इस मसले पर फैसला लेने के लिए 8 सप्ताह का वक्त दिया है