(खबरें अब आसान भाषा में)
Online Gaming Bill : सारे ई-स्पोर्ट्स को अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी सोशल गेम नहीं चलेगा। गेम में बदलाव से पहले अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी। कंपनी को कानून के पालन की अंडरटेकिंग देनी होगी। हर एक गेमिंग कंपनी को ग्रीवांस कमेटी बनानी होगी