(खबरें अब आसान भाषा में)
ओल्ड रीजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं। इनमें पीपीएफ, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आदि शामिल हैं