अगर आप अपने एनपीएस कॉर्पस के 40% हिस्से पर टैक्स देने से बचना चाहते हैं, तो पूरा 100% फंड एकमुश्त निकालने के बजाय केवल 60% हिस्सा ही लंपसम निकालें और बचे हुए 40% हिस्से से एन्युटी खरीद लें या उसे नियमानुसार डेफर यानी आगे के लिए टाल दें। एन्युटी खरीदने पर उस समय कोई टैक्स नहीं लगता, हालांकि बाद में मिलने वाली मासिक पेंशन पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है।