(खबरें अब आसान भाषा में)
एनपीएस वात्सल्य एक पेंशन स्कीम है, जो मातापिता को अपने बच्चे के नाम से तब तक निवेश करने की इजाजत देती है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल के बाद बच्चा बालिग हो जाता है। बच्चे के बालिग होने के बाद यह स्कीम एक सामान्य एनपीएस अकाउंट बन जाएगी