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लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा महासचिव को दिया गया है। बड़ी बात ये है कि नोटिस में वर्ष 2026 के बजाय 2025 लिखा गया है, जो तफैक्चुअल एरर के कारण इसे अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार है